सुभासपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अंसारी लड़ेंगे चुनाव…

सुभासपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अंसारी लड़ेंगे चुनाव
सुभासपा के उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अंसारी लड़ेंगे चुनाव
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में दी अर्जी
नामांकन की औपचारिकता पूर्ण कराने के लिए अधिवक्ता, प्रस्तावक, नोटरी अधिवक्ता, फोटोग्राफर को बांदा जेल में जाने के लिए आदेश दिए जाने की मांग।
उत्तर प्रदेश मऊ विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने, नामांकन की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए उनके अधिवक्ता, प्रस्तावको, नोटरी अधिवक्ता एवं फोटोग्राफरों को जनपद कारागार बांदा में जाने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई है। विशेष न्यायाधीश एमपी/ एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई के लिए बुधवार की तिथि नियत किया है।
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह की ओर से मंगलवार को कोर्ट में अर्जी दी गई । जिसमें उल्लेख किया कि विधानसभा निर्वाचन 2022 में विधानसभा सदस्य हेतु चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत जेल अधीक्षक द्वारा शपथ ग्रहण कराने अपने माध्यम से शपथ प्रारूप रिटर्निंग आफिसर को भेजे जाने की मांग की गई।
उल्लेख किया गया है कि जनपद मऊ की विधानसभा 356 सदर से विधायक हैं, तथा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2022 में 356 विधानसभा सीट से बतौर उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करना चाहते हैं।
मुख्तार अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में 356 विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा सदस्य पद पर नामांकन की प्रक्रिया 10 फरवरी से 17 फरवरी तक होनी है।
नामांकन पत्र एवं उसके साथ संलग्न शपथपत्र पर प्रत्याशी की चल अचल संपत्तियों से संबंधित, मुकदमों से संबंधित व्यौरा दर्ज किया जाता हैं। और नामांकन पत्र पर उम्मीदवार का हस्ताक्षर होता है। और नामांकन पत्र सहित शपथपत्र ओथकमिश्नर अथवा पब्लिक नोटरी अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं।
ऐसी स्थिति में मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता, नोटरी अधिवक्ता, एवं प्रस्तावकों का नामांकन पत्र के साथ जेल अथारिटी के सामने पेश होना तथा औपचारिकताएं पूर्ण कराया जाना है। ऐसे में नामांकन की औपचारिकता पूर्ण कराने के लिए अधिवक्ता, नोटरी अधिवक्ता, प्रस्तावकों, फोटोग्राफर को बांदा जेल मे जाने की अनुमति दी जाय। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए बुधवार 9 फरवरी की तिथि नियत किया है